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दिल्ली के सरकारी और निजी स्कूलों में होगा 10 ‘बैगलेस डे’, शिक्षा निदेशालय ने जारी किए दिशानिर्देश 

दिल्ली सरकार ने दिल्ली के स्कूलों में 10 ‘बैगलेस डे’ को लागू कर करने का आदेश दिया है। दिल्ली के शिक्षा निदेशालय ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 10 ‘बैगलेस डे’ लागू करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। एक सर्कुलर में, शिक्षा निदेशालय ने सभी स्कूलों के प्रमुखों को कक्षा छह से आठ तक के छात्रों के लिए स्कूलों में 10 ‘बैगलेस डे’ लागू करने का निर्देश दिया।  इस सर्कुलर के लागू होते ही बच्चों को 10 दिन के लिए स्कूल बैग से निजात मिल जाएगी। दिल्ली सरकार का यह आदेश फिलहाल कक्षा 6वीं से 8वीं तक के बच्चों पर लागू होगा। सरकार ने यह निर्देश नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की सिफारिश के आधार पर दिए हैं। इनका उद्देश्य “स्कूल में सीखने को छात्रों के लिए एक अनुभवात्मक, आनंदमय और तनाव मुक्त अनुभव बनाना है।

परिपत्र में कहा गया है कि ये दिशानिर्देश राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 की सिफारिश के अनुसार विकसित किए गए हैं और इनका उद्देश्य “स्कूल में सीखने को छात्रों के लिए एक अनुभवात्मक, आनंदमय और तनाव मुक्त अनुभव बनाना है।”

इसमें कहा गया है, “गतिविधियों का चयन सावधानी से किया जाना चाहिए, ताकि स्कूल में उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सके। हैप्पीनेस पाठ्यक्रम या भ्रमण यात्राओं आदि के दौरान आयोजित बैगलेस गतिविधियों को बैगलेस दिनों में शामिल किया जा सकता है।”

सर्कुलर में आगे कहा गया है कि हैप्पीनेस करिकुलम या घूमने-फिरने आदि गतिविधियों को बैगलेस डे में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा छात्र ऐतिहासिक स्मारकों, सांस्कृतिक स्थलों, शिल्प केंद्रों, पर्यटन स्थलों और कई अन्य स्थानों पर जा सकते हैं। वे कलाकारों और शिल्पकारों से मिल सकते हैं, विभिन्न अवधारणाओं और परंपराओं के बारे में अपनी समझ बढ़ा सकते हैं और विरासत को संरक्षित करने के महत्व को समझ सकते हैं।

 

Asmita Sarkar

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