
जेईई एडवांस्ड परीक्षा (JEE Advanced) में शामिल होने के अवसरों की संख्या में एक बार फिर बदलाव हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर (IIT Kanpur) ने अपने नए अधिसूचना में अब परीक्षा में बैठने की सीमा को तीन से घटाकर दो कर दिया है। इस बाबत आईआईटी कानपुर की ओर से एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी कर सभी को सूचित कर दिया गया है।
मालूम हो कि पिछले दिनों आयोजक संस्था आईआईटी कानपुर की ओर से अधिसूचना जारी कर जेईई एडवांस्ड में शामिल होने के अवसरों की संख्या को दो से बढ़ाकर तीन कर दी गई थी। इस निर्णय को ज्वाइंड एडमिशन बोर्ड यानी संयुक्त प्रवेश बोर्ड (JAB) की बैठक के बाद निरस्त कर दिया गया है। इसके साथ ही अब वर्ष 2023 में 12वीं करने वाले विद्यार्थी परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे।
ताजा अपडेट के अनुसार, “संयुक्त प्रवेश बोर्ड (जेएबी) ने 5 नवंबर, 2024 की प्रेस विज्ञप्ति में उल्लिखित मानदंड के स्थान पर जेईई (एडवांस्ड) में प्रयासों की संख्या से संबंधित पिछले वर्षों में उपयोग किए गए पहले के पात्रता मानदंड को बहाल करने का निर्णय लिया है। 15 नवंबर, 2024 को आयोजित जेएबी की बैठक में विभिन्न प्रतिस्पर्धी आवश्यकताओं पर विचार करने के बाद ऐसा किया गया है। इसके परिणामस्वरूप 2013 से अपनाए गए पहले के पात्रता मानदंडों को बहाल कर दिया गया है। अन्य सभी पात्रता मानदंड समान रहेंगे।”
संभवतः यह निर्णय इसलिए लिया गया है कि एक बार तीन वर्ष का अवसर देने की स्थिति में अगली बार विद्यार्थी इस नियम को हमेशा के लिए स्थापित करने की मांग करते, इसे देखते हुए ही इसे निरस्त किया गया है। इससे बड़ी संख्या में विद्यार्थी निराश भी हुए हैं, क्योंकि इस निर्णय के बाद हजारों विद्यार्थी आइआइटी में जाने की आस लगाने लगे थे।
जेईई एडवांस्ड परीक्षा तिथि और सूचना बुलेटिन जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट jeeadv.ac.in. पर घोषित किया जाएगा। एडमिशन बोर्ड के अनुसार, जेईई एडवांस्ड 2025 पात्रता में अन्य विवरण वही रहेंगे, जिसमें जेईई मेन 2025 में उम्मीदवारों का प्रदर्शन, आयु सीमा, कक्षा 12 में उपस्थिति और आईआईटी में प्रवेश शामिल हैं। छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर भारतीय और विदेशी नागरिकों के लिए जेईई एडवांस्ड 2025 पात्रता की जांच कर सकते हैं।
जेईई एडवांस्ड 2025 के लिए आवश्यक आयु सीमा के अनुसार, उम्मीदवारों का जन्म 1 अक्तूबर 2000 को या उसके बाद हुआ होना चाहिए। अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के उम्मीदवारों को पांच साल की छूट दी गई है। इस प्रकार, इन उम्मीदवारों का जन्म 1 अक्तूबर, 1995 को या उसके बाद हुआ होना चाहिए।




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